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पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब अपने सरकारी आवास खाली करने होंगे. राज्य सपंत्ति विभाग ने 2 महीने का समय देते हुए आवास खाली करने को कहा है. यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया था. अब राज्य सपंत्ति विभाग ने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास खाली करने को कह दिया है.
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