दुष्कर्म के एक आरोपी को एडीजे कोर्ट कोटद्वार ने सात के सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. जून 2015 के इस मामले में पीड़ित महिला की ओर से पटवारी चौकी दुगड्डा में जुआ गांव निवासी उपेन्द्र के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया गया था.
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